अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन सुनील कुमार सिंह ने अपने यहां निष्पादित किया गया वाद में प्राप्त आवेदन में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त कैलाश राम को इस न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है अभियुक्त को आपराधिक अपील दायर करना है पूर्व में अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा बारिश के पानी से नष्ट हो गई थी इसलिए दुबारा हस्ताक्षर कराने वास्ते जेल भेजा गया तो जेल प्रशासन ने अभियुक्त के हस्ताक्षर कराने से इंकार कर दिया इससे अभियुक्त के अपील के अधिकार के समयावधि बाधित हो रही है, यह कर्तव्यहीनता है इसलिए जेल प्रशासन 31/07/24 तक अभियुक्त के वकालतनामा पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करवायें तथा स्पष्टीकरण न्यायालय में प्रस्तुत करें।