अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला उपभोक्ता अदालत औरंगाबाद ने ईजराय वाद 07/13 में सुनवाई करते हुए बारूण थाना प्रभारी को शोकोज किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में विपक्षी पर जमानतीय अधिपत्र 04/05/23 से निर्गत है 17/10/23 से गैरजमानती अधिपत्र निर्गत है,21/10/23 को थाना प्रभारी बारूण द्वारा जमानतीय अधिपत्र वापस किया गया है,मगर यह नहीं बताया गया है कि आदेश अनुपालन क्यों नहीं हुआ और आदेश के अवमानना किन परिस्थितियों में हुई है, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग औरंगाबाद के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने थाना प्रभारी बारूण को शोकोज करते हुए तीन दिन में जवाब देने को कहा है साथ ही यह भी कहा कि क्यों नहीं विधि सम्मत कार्यवाही शुरू किया जाए।