हत्या के दो अलग-अलग मामले में आजीवन कारावास की सजा
अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे – पांच उमेश प्रसाद ने बारूण थाना कांड संख्या -01/1981,एस. टी.आर-137/97 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र जीवित अभियुक्त बिरजू यादव सीतारामपुर बारूण को भादंवि धारा 395 में दोषी पाते हुए सात साल की सजा और पच्चीस हजार रुपए जुर्माना लगाया […]
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