अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसिजेएम चार प्रदीप चंद्रा के को कोर्ट में देव थाना कांड संख्या -85/03,ट्राइल -67/26,जी आर 2117/03 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त बाबू लाल पाल उपदाहा देव को सज़ा सुनाई है,एपीओ सुरजीत सिंह ने बताया कि अभियुक्त को आर्म्स

एक्ट के धारा 25(1-बी)ए में तीन साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है और धारा-26 में दो साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, न्यायालय ने एक अन्य अभियुक्त राजेन्द्र यादव बरई बिगहा देव को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मुन्ना प्रसाद गुप्ता
थाना प्रभारी देव ने 26/11/03 को अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथिहार लेकर देव बाजार घुम रहे हैं और देव मंदिर के दक्षिण तरफ से फाइरिग के आवाज़ आई है इस सुचना के पुष्टि के लिए एक पुलिस टीम घटनास्थल प्रस्थान किया और संदेह के आधार पर कुछ लोगों की जांच ली गई तो बाबू लाल पाल के बाये कमर से खोखा और देशी लोहे का पाइपगन बरामद किया गया था, अभियुक्त पर संज्ञान -11/02/04 और आरोप गठन -30/09/04 को किया गया था।
