काराकाट सांसद राजाराम सिंह हुए दोषमुक्त

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने नगर थाना कांड संख्या -155/12, जी आर-869/12 , एसटीआर -366/12,264/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराकाट सांसद राजाराम सिंह, पूर्व विधायक विरेन्द्र सिंह, भगवान सिंह सहित 23 अभियुक्तों

को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में अभियोजन की ओर से एपीपी कामता प्रसाद सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अकमल हसन, क्षीतिज रंजन, मुकेश कुमार सिंह, कुणाल सहित अन्य ने भाग लिया,इस वाद के सुचक उदय प्रताप सिंह तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 02/05/12 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि सुबह 11 बजे से गांधी मैदान से प्रर्दशन पूर्व विधायक के नेतृत्व में चला था यह प्रर्दशन सोनहथु पंचायत के पूर्व मुखिया छोटु कुशवाहा के हत्या के विरोध में निकाला गया था,जो बद्रीनारायण मार्केट में एक सभा के रूप में बदल गया वहां से नारेबाजी होते हुए समाहरणालय गेट पर उग्र प्रदर्शन में बदल गया, प्रशासन को गुप्त सूचना मिली कि इस भीड़ में कुछ असमाजिक तत्वों का जत्था भी आ गया है जो रोड़ेबाजी कर रहे थे, तब प्रशासन में लाठीचार्ज और आंसु गैस छोड़ा जिसमें पूर्व विधायक और कुछ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए,इस क्रम में दंगा रोधी गाड़ी और सरकारी सुमो में आग लगी थी, प्राथमिकी भादंवि धाराओं, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और डेमेज ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट में दर्ज कराई गई थी सभी पर आरोप गठन 25/04/24 को हुई थी,अभियोजन की ओर से 13 गवाही और बचाव पक्ष से 06 से अधिक गवाही हुई थी,उस समय एसडीपीओ संजय कुमार और एसडीओ के डी प्रज्ज्वल थे, समाहरणालय गेट पर नगर, मुफ्फसिल, जम्होर,सिमरा,रिसियप के पुलिस बल तैनात किया गया था,आज अपर लोक अभियोजक कामता प्रसाद सिंह ने कहा कि हम इस फैसले से असंतुष्ट हैं रिविजन में हाईकोर्ट पटना जाएंगे, काराकाट सांसद ने कहा कि यह न्याय की जीत है हमें न्यायालय पर पुरा भरोसा था और हमें न्याय मिला,हम 13 साल इस कोर्ट विचारण को झेला, कोर्ट के फैसले आने पर आप सभी अधिवक्ता, पत्रकार और समर्थकों को बहुत बहुत बधाई हो।