तीनों अभियुक्तों को दस-दस साल सज़ा एवं एक-एक लाख जुर्माना

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने अम्बा थाना कांड संख्या -73/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त नन्द कुमार भारद्वाज चेनारी,धीरज पाठक शिवसागर, रोशन

कुमार चेनारी को एनडीपीएस एक्ट के धारा -20बी(२) और 25 में दस साल कठोर कारावास की सजा और एक एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है, अभियोजन की ओर से 09 गवाह प्रस्तुत किया गया था और तीनों आरोपीयों को 29/01/26 को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अम्बा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर स्वीफ्ट डिजायर कार की तलाशी में तीनों अभियुक्तों को 29 पैकेट गांजा वजन -138.750 किलो के साथ पकड़ा था,आज बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सज़ा की मांग की तो अभियोजन ने बरामदगी के अनुसार अधिकतम सज़ा की मांग की दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने भरी अदालत में फैसला सुनाया।