अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज तृतीय अशोक कुमार गुप्ता ने नगर थाना कांड संख्या -389/22, एसटीआर -274/25,113/25 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अभियुक्त मो ज़ावेद खां शाहगंज और संजू देवी कनबेहरी मुफ्फसिल को 15/12/25 को दोषी ठहराया गया था आज भादंवि धारा -363 में सात साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है और 365/34 में सात साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, आज़ सज़ा के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात सज़ा सुनाई गई है, एपीपी ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नाबालिग लड़की की मां ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि परिजनों से जान पहचान होने के कारण मो ज़ावेद मेरे घर आया जाया करते थे 29/06/22 को 08 बजे रात्रि में 10 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर चुपचाप मजार पठानटोली ले गये और नशीली दवाएं खिलाकर विहोश कर दिया, परिवार के लोग बच्ची को काफी ढुढा नहीं मिलने पर मो ज़ावेद पर शक के आधार पर काफी पुछताछ किया गया तो बताया कि चुपचाप मजार के पास उसने नाबालिग लड़की को संजू देवी को हवाले कर दिया है वह मुम्बई मेल से जाने वाली है वाद सूचिका अपने मुहल्ले के लोगों के साथ डिहरी ओन सोन पहुंच कर संजू देवी के साथ पीड़िता को बरामद किया था, अभियोजन की ओर से डा रूचि कुमारी,आई ओ आरती कुमारी सहित सात गवाही हुई थी, अभियुक्तों पर आरोप गठन 17/01/23 को हुई थी अनैतिक मानव व्यापार अधिनियम और भादंवि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराई गई थी, सज़ा सुनाई जाने के पश्चात दोनों को जेल भेजा गया है।

