दहेज हत्यारोपीयो को सात साल सश्रम कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज पंचम उमेश प्रसाद ने हसपुरा थाना कांड संख्या -279/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधिन पति,सास, ससुर को सज़ा सुनाई है एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि अभियुक्त पति विकास कुमार, ससुर योगेन्द्र राजवंशी,सास जोखन देवी बेबीपुर को भादंवि धारा 304 बी में सात साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है, भादंवि धारा -120 बी सात साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, और भादंवि धारा में 201 में दो साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम में भी छः महीने की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, इस कोर्ट द्वारा सभी तीनो अभियुक्तों को उल्लेखित धाराओ में 25/11/25 को दोषी ठहराया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नंद राजवंशी कदवरी चेचाडी ओबरा ने 10/10/ 23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि अपनी पुत्री प्रियंका कुमारी की शादी विकास कुमार से किया था शादी के कुछ माह बाद लड़के पक्ष द्वारा पचास हजार रुपए की मांग की जाने लगी, अन्यथा जान मारने की धमकी दी जाने लगी,07/10/23 को बहु की हत्या कर लाश छुपाकर अंत्यंत्र फेंक दिया गया गया था और लड़के पक्ष वाले घर छोड़कर फरार हो गए थे,इस वाद में पति घटना के बाद से ही जेल में बंद हैं।