तीन अभियुक्तों को छः साल की सजा सुनाई

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज द्वितीय अनिन्दिता सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या -263/22, जी आर -24/22 , एनडीपीएस टी आर -42/25 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि सभी अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धारा -18 सी में 6 -6 साल सश्रम कारावास की सजा और पचास -पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, अभियुक्त राजू कुमार सिंह पता पोखईया धनगाई गया , सुजीत कुमार यादव पता गिद्धौर चतरा,20/07/22 से जेल में बंद हैं इनके जमानत याचिका हाईकोर्ट पटना ने अस्वीकृत किया था और एक अभियुक्त अखिलेश यादव झागदांग चतरा की जमानत पर था, तीनों अभियुक्तों को 20/11/25 को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल भेज दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर अभियोजन पक्ष ने कहा कि 6.5 किलो अफीम बरामदगी एक व्यवसायिक मात्रा है इसलिए अधिक से अधिक सज़ा की मांग की तो बचाव पक्ष ने पारिवारिक जिम्मेदारियां के ख्याल रखते हुए कम से कम सज़ा की आग्रह किया, और कहा कि सबके पास तीन भाग में मादक पदार्थ थे,दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायधीश ने फैसला सुनाया और अभियुक्तों को आदेश के प्रति उपलब्ध करवाई, अधिवक्ता ने आगे बताया कि प्राथमिकी सूचक पुलिस सब इंस्पेक्टर सरोज कुमार सिंह ने 20/07/22 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि चतरा से सासाराम जाने वाले बस में भारी मात्रा में मादक पदार्थ जा रहा है,इसी सूचना के सत्यापन में बस को मंजुराही मोड़ एनएच टु पर चेकिंग किया गया तो 6.5 किलो अफीम के साथ तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, तीनो पर न्यायालय ने 19/01/23 को इस मामले में आरोप गठित किया था।