पांच साल सश्रम कारावास की सजा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह जिला जज छः ने तेज़ी से वादों की सुनवाई करते हुए आज पांच वादों का निष्पादन किया, जिसमें टंडवा थाना कांड संख्या-100/24, जी. आर-212/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त को सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि नामजद अभियुक्त गौतम कुमार इटवां टण्डवा को बीएनएस धारा – पांच साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है और 12 पोक्सो एक्ट में तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी दोनों सजाएं में जूर्माना न देने पर तीन-तीन महीने अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि मां इलाज़ कराने 24/08/24 को बहन साथ गई थी तो मेरी नाबालिग बहन को शादी के नियत से बहला फुसलाकर अभियुक्त ने अपहरण कर लिया, अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त और पीड़िता दोनों घटना के 20 दिन बाद पुलिस द्वारा गुजरात में बरामद किया गया था और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था तब से अभियुक्त जेल में बंद हैं, प्रशिक्षु पु अ नि अमित कुमार ने 16/11/24 को इस कांड का आरोपपत्र न्यायालय में समर्पित किया था, घटना के समर्थन में पांच गवाही हुई थी।