सुनील कुमार सिंह खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी औरंगाबाद नें पत्र जारीकर बताया है कि औरंगाबाद जिले में मतदाता सूचि पुर्नरीक्षण का कार्य संपन्न हो चुका है, तथा 0 1 / 08 /2 5 को वेवसाईट पर प्रकाशित कर दिए गये हैं। नई मतदाता सूचि संवंधित BLO, प्रखंड़ कार्यालय, नगर कार्यालय, पंचायत सरकार भवन, मतदान केन्द्रों पर प्रकाशित कर दी गयी है। जिन मतदाताओं का नाम दोहरीकरण / मृत्यु / स्थानांतरण / अनुपस्थिति के कारण मतदाता सूचि से विलोपित किए गये हैं, ऐसे मतदाता कारण सहित अपनी प्रवृष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। असंतुष्ट व्यक्ति अपनी आधार कार्ड की प्रति के साथ दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्र में यह भी बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट पिटीशन ( एस ) (सिविल) सं.( 5 ) 6 40 / 20 25 में दिनांक 14 /08 / 25 को पारित अंतरीम न्यायादेश के आलोक में एतत् द्वारा सुचित किया जाता है कि ऐसे निर्वाचक जिनका नाम वर्ष 2025 ( प्रारूप प्रकाशन के पूर्व की सूचि ) मतदाता सूचि में शामिल है, परंतु दिनांक 01 /08/25 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूचि में शामिल नहीं है, वैसे सभी निर्वाचकों की सूचि विधान सभा वार अपने – अपनें मतदान केन्द्रों पर संवंधित BLO से मिलकर नाम देखकर संतुष्टि प्राप्त कर लें। असंतुष्टि की स्थिति में विलोपन के खिलाफ अपना दावा आधार कार्ड का साक्ष्य बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं।