मध्यस्थता विशेष अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें, और विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता केन्द्र भेजे : जिला जज

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


जिला जज द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिककरणा द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति सह कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और अध्यक्ष एमसीपीसी के मार्गदर्शन में विशेष मध्यस्थता अभियान-’’मध्यस्थता राष्ट्र के लिए’ जो पुरे भारत में चलाया जा रहा है से सम्बन्धित

न्यायालय द्वारा किये जा रहे कार्रवाई के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया तथा इस हेतु दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिशिच्त करने के लिए सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निदेशित किया। जिला जज द्वारा कहा गया कि जो तालुका न्यायालय, और जिला न्यायालय में लम्बित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए 90 दिनों का गहन विशेष अभियान है जिसके तहत वैवाहिक विवाद मामलें, दुर्घटना दावा मामलें, घरेलू हिंसा मामलें, चेक बाउंस मामलें, वाणिज्यिक विवाद मामलें, सेवा मामलें, आपराधिक समझौता योग्य मामलें, उपभोक्ता विवाद मामलें, ऋण वसूली मामलें, विभाजन मामलें, बेदखली मामलें, भूमि अधिग्रहण मामलें को अपने-अपने न्यायालय में चिन्ह्ति करते हुए पक्षकारों को सूचित करें और उनसे सम्बन्धित वाद को प्रषिक्षित मध्यस्थ से सुलह-और समझौता कराने हेतु आवश्यक रूप से मध्यस्थता केन्द्र भेजे। जिला जज द्वारा सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निदेशित किय गया कि इस राष्ट्र व्यापी अभियान का अधिक से अधिक लोग फायदा उठायें इसके लिए प्रतिदिन अपने स्तर से प्रयास करते हुए वादों को चिन्ह्ति कर मध्यस्थता केन्द्र भेजें।