औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा
सीडब्लू जेसी नम्बर 18430/22 में पटना हाईकोर्ट के आदेश का उचित अनुपालन नहीं होने से पीड़िता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बताते चलें कि जिले के कुटुम्बा प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय परता का पीएनबी बैंक शाखा रिसियप में एक फर्जी बैंक खाता फर्जी प्रभारी प्रधानाध्यापक पुनम देबी के नाम पर खोलने और


छात्रवृत्ति मद्द के 16 लाख रुपए हडप लेने का मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांचोपरांत किया गया था। मामले का उजागर होते ही जिला कल्याण पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा पुनम देबी पती भीमसेन पाण्डेय ग्राम पोस्ट -परता थाना अम्बा को 24घंटा के अंदर वापस करने का आदेश दिया गया था। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त होते ही पुनम देबी और इनके परीजन सकते में आ गए तथा आनन फानन में पटना हाईकोर्ट का रुख किये और आदेश का चुनौती देते हुए सीडब्लू जेसी नम्बर 18430/22 के तहत न्याय के गुहार लगाया गया। पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंह द्वारा दायर किया गया चुनौती को खारिज करते हुए आदेश पारित किया गया तथा पीड़ित पुनम देबी को राज्य अपीलीय प्राधिकार में जाने का आदेश दिया गया। लेकिन पीड़ित द्वारा राज्य अपीलीय प्राधिकार में नहीं जाने और पुनः पटना हाईकोर्ट में LPA-477/2025 दायर किया गया है।इस संबंध में कानून विशेषज्ञों के अनुसार राज्य अपीलीय प्राधिकार में नहीं जाने और LPA दाखिल करना कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है और पीड़ित को किसी प्रकार का लाभ मिलने का गुंजाइश नही प्रतीत होता है। ऐसे में पीड़ित के अलावे अन्य अधिकारियों पर भी गाज गीरने की संभावना प्रबल हो गया है।