अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन अन्नदिता सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -155/94,एस टी आर -513/97,569/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए जीवित बचे दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, एपीपी परशुराम सिंह ने कहा कि अभियुक्त दिपन यादव 75 वर्ष,जीतन यादव 73 वर्ष महारानी बिगहा दाउदनगर को भादंवि धारा -307/149 में पांच साल की सजा,बीस हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, और भादंवि धारा -324/149 में दो साल की सजा सुनाई गई है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी,अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्तों को शिवदेनी यादव महारानी बिगहा को हत्या के प्रयास के आरोप में बीस जून को दोषी ठहराया गया था ,दो अन्य आरोप गठित अभियुक्त नन्हकू यादव और सोमर यादव की अभियोजन काल में मृत्यु हो गई है, प्राथमिकी सूचक पांचू यादव महारानी बिगहा ने 29/10/94 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि मेरे जमीन के सामने सरकारी जमीन में अभियुक्तगण मकान बना रहे थे मेरे पिता शिवदेनी यादव के मना करने पर जान मारने के नियत से धड़ पकड़ कर लाठी से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया था, अभियुक्तों पर आरोप गठन 20/03/2001 को हुई थी।