पटना संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा
बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब राज्य में बिजली वितरण कंपनियां बिजली कनेक्शन देने में मनमानी नहीं कर सकेंगी। महानगर क्षेत्रों में 3 दिन, नगर निगम क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 15 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य होगा। यदि इन समय सीमाओं का उल्लंघन होता है, तो संबंधित बिजली कंपनी को प्रतिदिन 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।