विधवा के हत्यारे मां बेटा को सश्रम उम्रकैद

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज सात न्यायधीश निशित दयाल ने गोह थाना कांड संख्या -178/22,सत्रवाद संख्या -454/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त मां बेटा को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है, एपीपी सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त कौशल कुमार, चन्द्रमणी देवी, सोहलपुरा गोह को भादंवि धारा 302 में सश्रम उम्रकैद, पचास हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल साधारण कारावास, और भादंवि धारा -201 में सश्रम पांच साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः महीने अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, दोनों अभियुक्तों ने कारा में दो वर्ष एगारह माह दस दिन बिताए हैं, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मृतका विधवा चरकावां रफीगंज की थी उससे कौशल कुमार का नाजायज़ संबंध था जिसके कारण विधवा औरत गर्भवती हो गई थी जब वह कौशल कुमार पर शादी की दबाव बना रही थी तो कौशल और उसकी मां ने मिलकर उसके दो बच्चे की गैरमौजूदगी में गडासी से सर धड़ से अलग कर दो अलग-अलग स्थान छुपा दिया था, घटना तिथि 21/06/22 को च़ोकीदार ने मुजहाडा बघार पर एक औरत का सिर काट शव बरामद किया, दोनों बच्चे अपने मां को खोज रहे थे चोकीदार ने बच्चों को शव और साड़ी दिखलाई तो बच्चों ने अपने मां के शव होने की पुष्टि किया बच्चों के बयान पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और उनके निशानदेही पर शव के सिर भी बरामद किया गया था,प्रदर्श में सिर और धड़ का फोटो,एफ एस एल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समिक्षा प्रतिवेदन और जप्त गंडासी था, अनुसंधानकर्ता शमीम अहमद ने घटना के सम्बंध में विस्तार से गवाही दी थी, अभियुक्तों को 24/05/25 को दोषी ठहराया गया था, न्यायधीश ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद बच्चों के लिए क्षतिपूर्ति विनिश्चय करें।