अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज अष्टम न्यायधीश मनीष जयसवाल ने ओबरा थाना कांड संख्या -132/95,एस. टी. आर -259/96,245/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादंवि धारा -393 में अभियुक्त अमित कुमार सिंह भीखनपुर चंन्दोती, गयाजी को पांच साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 16/05/25 को डकैती के प्रयास के आरोप में दोषी करार दिया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, इस वाद में अभियोजन की ओर से एपीपी प्रदीप कुमार सिंह थे।