जिले के सभी लाईसेंसी शस्त्रधारी अपनें शस्त्रों की जाँच 15 मई तक अवश्य करा लें, अन्यथा अनुज्ञप्ति होगी निलंबित

सुनील कुमार सिंह खबर सुप्रभात समाचार सेवा


कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता औरंगाबाद नें प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिले के तमाम अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों का वार्षिक सत्यापन कराने की अंतिम तिथि 15 मई 25 निर्धारित किया है। उक्त अवधि में संवंधित थाना में थानाध्यक्ष एवं प्रति नियुक्त पदाधिकारी की उपस्थिति में शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। छोटे आग्नेयास्त्रों रिवाल्वर / पिस्टल का सत्यापन जिला शस्त्र पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में किया जायेगा। तय समय सीमा के अंतर्गत शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन नहीं कराये जानें की स्थिति में उनके शस्त्रों का लाईसेंस निलंबित करते हुए रद्द करनें की कारवाई की जायेगी ।