अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या -242/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र आवासीत किशोर को तीन साल की सजा सुनाई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आवासीत किशोर 08/07/22 से पर्यवेक्षण गृह गया में संसीमित है बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षण गृह गया के अधीक्षक को एक पत्र निर्गत किया गया है जिसमें कहा गया है कि सज़ा पूरी करने के लिए आवासीत किशोर को विशेष गृह पटना स्थानांतरित किया जाएं, अधिवक्ता ने बताया कि आवासीत किशोर पर भादंवि धारा 376 तथा 06 पोक्सो एक्ट एवं एस सी एस टी जेसे जघन्य अपराध के धाराओ में मामला दर्ज था, बोर्ड ने आगे यह भी कहा है कि विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के माध्यम से पीड़िता को चार लाख रुपए प्रतिकर दिलाया जाए।