नई दिल्ली संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा
वक्फ कानून में नए संशोधनों पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वक्फ बोर्ड में नए कानून के आधार पर किसी भी नियुक्ति पर रोक लगा दी है। साथ ही अगली सुनवाई तक किसी भी विवादित प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। संपत्तियों की स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानून के आपत्ति वाले हिस्सों पर 7 दिनों में जवाब मांगा है।