अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज द्वितीय न्यायधीश विश्व विभूति गुप्ता ने एसटीआर -354/17,313/23, दाउदनगर थाना कांड संख्या -53/17 में सुनवाई करते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी
कॅवल तनुज को अधिकारिक रूप से न्यायालय में उपस्थित होने को बुलाया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कोर्ट द्वारा जिलाधिकारी को तलब करते हुए इस वाद में सुनवाई के अगली तिथि -05-05-25 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि तत्कालीन जिलाधिकारी कॅवल तनुज ने इस वाद में भारतीय शास्त्र अधिनियम की धारा -39 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)ए और 26 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोजन के स्वीकृति प्रदान किया है, जबकि अभियोजन स्वीकृति हेतु आवेदन पुलिस अवर निरीक्षक दाउदनगर अनील कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक द्वारा 25(1-बी) एवं 26 (2) में भेजा गया था, और न्यायालय द्वारा भी संज्ञान एवं आरोप गठन 25(1-बी) और 26(2) में हुआ है,इस वाद में गलत अभियोजन स्वीकृति देने के कारण जिला पदाधिकारी का तलब किया गया है कि पुलिस के निर्णय और जिलाधिकारी के निर्णय में अंतर क्यों है।