अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने उपभोक्ता अदालत वाद संख्या -07/20 में वाद सूचक महेंद्र प्रसाद तेंदुआ पोखर औरंगाबाद को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का 83833 रू का चेक सौंपा इस अवसर पर सूचक के अधिवक्ता जगनरायण सिंह उपस्थित थे, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद सूचक ने बेंक ऋण से शिवगंज बाजार से एक गाय 45000 रू में खरीदा था और इस बीमा कंपनी से बीमा कराया था बीमा अवधि के बीच गाय मर गई तो इसका सूचना पर बीमा कंपनी ने संज्ञान नहीं लिया तो सूचक ने पोस्टमार्टम कराया जिसमें बीमा कंपनी की टैग गाय के कान पर था, तत्पश्चात कंपनी को वकालतन नोटिस भेजने के बाद न्याय के लिए जिला उपभोक्ता अदालत की शरण ली तो छह महीने पूर्व सूचक के पक्ष में फैसला जिला उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष संजय सिंह और सदस्य बद्रीनारायण सिंह द्वारा सुनाया गया और जिला उपभोक्ता अदालत ने मुआवजा दिलाई।