अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे चार आंनद भूषण ने ओबरा थाना कांड संख्या -05/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है एपीपी सुरजमल शर्मा ने बताया कि एस टी आर -147/23,70/24 में अभियुक्त छोटु कुमार धर्मपुर, औरंगाबाद, व्यास पासवान रतवार टोले, ओबरा, अखिलेश पासवान रतवार टोले ओबरा को भादंवि धारा -302/24 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -25/03/25 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक शम्भू मेहता रजवार ओबरा ने 05/01/22 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने पटवन में उपजे विवाद को लेकर सोनु कुमार को मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल बनारस में इलाज के दौरान सोनुकुमार की मृत्यु हो गई थी, अस्पताल के डा ब्रजेश कुमार,आई ओ पंकज कुमार सैनी सहित अभियोजन की ओर से छः गवाही हुई थी,वहीं एक दुसरे हत्या के मामले टाउन थाना -498/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एडिजे चार आंनद भूषण ने एक मात्र अभियुक्त रजनीश कुमार योद्धा नगर को भादंवि धारा -302 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है एपीपी सुरजमल शर्मा ने बताया कि एसटीआर -123/23,109/24 में प्राथमिकी सूचक अशोक कुमार सिंह योद्धा नगर ने- 11/ 08/22 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि गैरकानूनी व असमाजिक कार्य के विरोध करने पर अभियुक्त ने घर पर आकर हमारी पत्नी पुनम कुमारी को गोली मारकर हत्या कर दिया, परिजनों व पड़ोसीयो के सहयोग से अभियुक्त को पकड़ लिया गया था,पुनम कुमारी को सदर अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया था, अभियोजन की ओर से आई ओ विनय कुमार सिंह, डॉ नदीम अख़्तर सहित 08 गवाही हुई थी सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 25/03/25 निर्धारित किया गया है।