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फेसबुक पर प्यार में दुष्कर्म के आरोपी दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने महिला थाना कांड संख्या -17/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधिन अभियुक्त को दोषी ठहराया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त अमरजीत कुमार सुल्तानपुर मन्नार देसरी वैशाली को भादंवि धारा -376 और पोक्सो एक्ट की धारा -04 में दोषी करार दिया गया है अभियुक्त को सज़ा के बिन्दु पर 13/02/25 को सज़ा सुनाई जाएगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता ने 01/06/23 को बताया कि अभियुक्त ने फेसबुक पर लड़की के नाम से फेसबुक खोल रखी थी और लड़की की फोटो था जून 2020 में मेने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया तो उसका फेसबुक पर चैटिंग आने लगी और मेरा फेसबुक पासवर्ड तथा ई मेल आईडी ले ली, तत्पश्चात उसने अपना सही नाम और पता बता कर अचानक एक दिन मेरे कमरे पर आकर ग़लत काम करना चाहा मेने विरोध किया तो शादी की झांसा देकर सम्बन्ध बनाए और फोटो लिए,
एक जनवरी 2023 को अभियुक्त ने फोन कर कहा कि तुम अपने पिता से 3 लाख रुपए दिलाओ वरना तुम्हारे अपत्तिजनक फोटो और विडियो वायरल कर देंगे, जब उसने विडियो वायरल कर दिया तो उसके खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।