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बस कंडक्टर की हत्या की प्राथमिकी में चार बनें नामजद अभियुक्त

सुनील कुमार सिंह खबर सुप्रभात समाचार सेवा


मदनपुर थाना क्षेत्र के कुशा गाँव के समीप N H 139 पर रविवार को सुबह 9.30 बजे जय माँ गौरी ( गोलु ) बस के कंडक्टर की पीट -पीट कर हत्या किए जानें के मामले में मृतक ( मंजय सिंह ) के छोटे भाई मृत्युंजय कु. सिंह के फर्द व्यान पर मदनपुर थाना में कांड सं. 10 /25 दिनांक 12 / 0 1 / 25 दर्ज किया गया है। जो धारा 163 (1)3 ( 5 ) B N S 2025 के तहत् अंकित हुआ है। दर्ज प्राथमिकी में आकाश कुमार, राकेश कुमार दोनों पिता राम सुंदर यादव तथा कमलेन्द्र कुमार पिता रामराज यादव तीनों साकिनान कुशा, एवं दिनेश कुमार साकिन – हसनबार सभी थाना – मदनपुर, जि.- औरंगाबाद को अभियुक्त बनाया गया है।
दर्ज प्राथमिकी में मृतक का भाई मृत्युंजय कु. सिंह जो कि अपने भाई (मृत कंडक्टर मंजय ) से मिलनें के लिए कुशा मोड़ पर खड़ा था । जैसे ही गोलु बस कुशा मोड़ के पास पहुंची कि चारो अभियुक बीच सड़क पर खड़े होकर बस को रुकवाया । जैसे ही गोलु बस जो कि नवीनगर से माटीगड़ा (धनबाद ) जाती है, कुशा मोड़ पर रुकी तो अभियुक्त गणों नें बस नहीं रुकवाने की बात का लेकर बस में घुंसकर कंडक्टर से गाली गलौज एवं बहस करने लगे। जब कंडक्टर नें कहा कि बस लम्बी दुरी तक जाती है, इसलिए लोकल सवारी नहीं उठाते हैं। इसी बात पर चारो अभियुक्तों में कंडक्टर मंजय को मार पिटाई करने लगे तथा सिर को बस की बॉडी में जोर से पटक दिया । जिससे सिर का पिछला हिस्सा फट गया, काफी खुन बहनें लगा और बेहोस हो गये। चारों नें घसीट कर बस से बाहर रोड़ पर पटक कर लात घुँसो से काफी मार पिटाई शुरू कर दी । छाती पर चढ़कर कुदने लगे, पीठ में खुब मारा एवं गला दबाकर हत्या कर दिए । रोड़पर लड़ाई की बात सुनकर गाँव के राजीव रंजन कुछ लोगों के साथ जब आये तब अभियुक्तों नें यह कहते हुए भागना शुरु कर दिया कि साला मर गया, अब भाग जाओ।