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शराबबंदी कानून पर हाईकोर्ट का तल्ख टिप्पणी, एसएचओ का डीमोशन आदेश रद्द

पटना संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा

पटना हाईकोर्ट ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जारी किए गए डिमोशन के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने शराबबंदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शराबबंदी कानून बिहार में शराब और अन्य अवैध सामानों की तस्करी को

बढ़ावा दे रहा है। बता दें कि याचिकाकर्ता मुकेश पासवान पटना बाईपास पुलिस स्टेशन के एसएचओ के रूप में कार्यरत थे। उन्हें इस लिए निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उनके स्टेशन से 500 मीटर दूर call ended