औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने अम्बा थाना कांड संख्या -08/14,एस टी आर -103/24 में सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी अम्बा को शोकोज किया है और कहा कि विगत तिथि को मूल आरोप
पत्र,मूल केस डायरी का कार्बन कॉपी की मांग की गई थी मगर आज़ तक न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जा सका है जो न्यायालय आदेश का अवमानना है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह वाद भादंवि धारा 302 से सम्बंधित है ,मूल आरोप पत्र और केस डायरी के कार्बन कॉपी आने के उपरांत गवाही सम्भव है थानाध्यक्ष अम्बा को यह आदेश दिया गया है कि 11/11/24 को संदेह न्यायालय में उपस्थित होकर आदेश के अनुपालन न होने के स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।