पटना संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा
पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा 7 साल के कम सजा वाले मामलों में अभियुक्तों को CRPC की धारा 41A का लाभ नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि राज्य की

पुलिस सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसलों की परवाह नहीं करती है। 7 साल से कम सजा वाले मामलों में जब पुलिस को जमानत देने का अधिकार है तो पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही? पुलिस के ऐसे रवैये से अदालत पर बोझ बढ़ता जा रहा है।