औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा
परता निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता आलोक कुमार ने पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद को आवेदन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC No-6922/224 में पारित आदेश को शीघ्र अनुपालन करने

का अनुरोध किया है। आलोक द्वारा लिखे गए आवेदन में उल्लेख है कि मुखिया तथा उनके परिजनों द्वारा 1990 के बाद से अचानक अनैतिक रूप से अगाध संपत्ति अर्जित किया गया है। जिसमें चल एवं अचल संपत्ति शामिल है। आवेदन में कुटुम्बा प्रखंड के परता मौजे, औरंगाबाद सदर प्रखंड के बेला मौजे तथा देव प्रखंड के खरकनी मौजा में तथा करोड़ों रुपए के लागत से एक अपार्टमेंटनुमा मकान भी शामिल है। आलोक ने कहा है कि गरीब का स्वांग रच कर अनैतिक रूप से गरीबों का हक और अधिकार को डकार (लूट) लेना यह एक जघन्यतम अपराध के श्रेणी में आता है।