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संविधान के अनुच्छेद 16(1)व 15(1) का उलंघन बता हाईकोर्ट ने किया आरक्षण रद्द

पटना संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा

पटना हाईकोर्ट में सीएम नीतीश कुमार के SC-ST-OBC की आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट में बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने दलील देते हुए कहा कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी की बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन है।