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भूमि विवाद को ले हुईं मारपीट में न्यायालय से सजा मुकर्रर

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निधि जयसवाल ने कासमा थाना कांड संख्या 08/11 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त मो गुफरान मियां बिगहा कासमा को सज़ा सुनाई है, अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि अभियुक्त मो गुफरान को भादंवि धारा 341 में एक माह की सजा हुई, धारा 324 में दो साल की सजा हुई और धारा 323 में एक साल की सजा सुनाई गई है तथा अभियुक्त द्वारा पीड़ित को पांच हजार देने को आदेश दिया गया है, राशि न देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नबु मियां मियां बिगहा कासमा ने 04/03/11 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि जमीनी विवाद में विवादित खेत में खेसारी काटने को लेकर अभियुक्त ने सूचक और उसके मजदुरो पर हमला कर घायल कर दिया, तो सूचक ने सरकारी अस्पताल में इलाज कराईं थी,तेरह साल बाद आज सजा सुनाई गई है, अधिवक्ता ने आगे बताया कि आपको मालूम कि देश में
तीन नये कानून जूलाई से लागू हो रही है उसमें दर्ज प्राथमिकी में अत्याधुनिक तकनीक डिजिटल विधि से अनुसंधान, गवाही और हर प्रोसेस के निश्चित समयावधि के कारण तेजी से वादों का निष्पादन किया जाएगा जो न्यायालय के क्षेत्र में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, और लम्बित मामलों की भारी कमी आएगी।