अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बारूण थाना कांड संख्या-230/22, पोक्सो जी आर 35/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त सोनू कुमार सिन्दुरिया बारूण को भादंवि धारा -341,323,354 बी ,504,506 और पोक्सो एक्ट धारा 08 में दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 22/12/23 निर्धारित किया गया है अभियुक्त 07/06/22 से जेल में बंद हैं, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी मे पीड़िता ने बताया था कि प्रतिदिन बारूण ब्लोक पर कम्प्यूटर सिखने जाती थी 06/06/22 को अभियुक्त ने रास्ते में ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर टेम्पु में खींच लिया, विरोध करने पर मारपीट किया और घर आकर गाली गलौज करने लगा, तब आप-पास के लोगों के साथ मिलकर अभियुक्त को पकड़ कर थाने में सुपुर्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।