अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग औरंगाबाद के अध्यक्ष संजय कुमार और सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने उपभोक्ता विवाद वाद संख्या -47/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए विपक्षी प्रबंधक रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी

लिमिटेड कोतवाली पटना को 31/08/23 को आदेश दिया था कि आवेदक चन्दन कुमार सिंह बुधन विगहा तरार दाउदनगर को इलाज खर्च और शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न खर्च 45 दिनों के अंदर दे दे, बीमा कंपनी ने 64100 का चेक आवेदक को देने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग औरंगाबाद को उपलब्ध कराई जिसे आज जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य ने आवेदक चन्दन कुमार सिंह को प्रदान की, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बीमा कंपनी के खिलाफ वाद 23/11/19 को दाखिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि आवेदक के पिता गोपाल नारायण सिंह को
प्रबंधक युनियन बैंक आफ इंडिया ने घर बैठे दुर्घटना बीमा के लालच देकर 12/10/18 को बीमा कंपनी के अभिकर्ता से बीमा करवाया,31/12/18 को गोपाल नारायण सिंह के दुर्घटना होने पर इलाज कराईं गई, स्टील प्लेट लगा, इलाज के बाद कई बार बीमा कंपनी पटना दौड़-धूप किया मगर आश्वासन के सिवा कुछ हासिल नहीं हो रहा था।