पटना संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा
बिहार के सभी उत्क्रमित माध्यमिक- उच्च विद्यालयों में 6 हजार 60 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी। सामान्य प्रशासन विभाग इसी सप्ताह बिहार लोक सेवा आयोग की रिक्ति भेजेगा। जानकारी के अनुसार इस अधियाचना के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग इसी माह कभी भी विज्ञापन जारी कर सकता है। प्रधानाध्यापक के प्रस्तावित पदों के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अभ्यर्थियों की सेवाओं के लिए शर्तें तय की गई है। हेडमास्टर बनने के लिए राज सरकार की पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत माध्यमिक शिक्षक के पद पर कम से कम 8 साल की लगातार सेवा होनी चाहिए। वहीं राज्य सरकार के विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कम से कम 4 साल की लगातार सेवा जरूरी होगी। इसके अलावा अगर अभ्यर्थी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं तो प्राइवेट माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने का 12 साल का अनुभव और उच्च माध्यमिक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का 10 साल का अनुभव होना चाहिए। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी है। जानकारी के अनुसार स्कूलों में पढ़ने के अनुभव की सीमा घटाने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मिल पाएंगे। इसलिए उम्र सीमा घटाई गई है, जिसकी अधिसूचना दो माह पहले ही जारी की जा चुकी है। पिछले साल बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए 6421 हेडमास्टर पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें केवल 421 चयनित हुए थे। इसमें भी केवल 369 ने ही स्कूलों में योगदान दिया था।