औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने उपहरा थाना कांड संख्या -88/20,एस टी आर 215/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त गोलु शर्मा उर्फ अमित कुमार मेहदीपुर उपहरा को सज़ा सुनाई गई है, एपीपी बिगु प्रसाद और के अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि आज भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास और पचीस हजार जुर्माना लगाया गया है जूर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी वहीं 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है जूर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि काराधीन अभियुक्त को 25/08/23 को हत्या के जूर्म में दोषी करार दिया गया था, वाद के सूचक मृतक सकलदेव कुमार विजनेरा महिदपुर की पत्नी लालती देवी ने
30/12 /20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि रंगदारी न देने के कारण अभियुक्त ने गोली मारकर सकलदेव कुमार की हत्या कर दी थी।