औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस
रत्नेश्वर कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या -47/15 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विजय यादव भोजा बिगहा खैराविंद ने 14/03/15 को मारपीट कर घायल करने का प्राथमिकी नरेश यादव, सुशील यादव,जुदागीर यादव और सोनु कुमार खोजा विगहा खैराविंद पर दर्ज कराई थी, आज निर्णय पर न्यायधीश ने आरोप को सही पाते हुए सभी अभियुक्तों को भादंवि धारा 341 में एक माह, धारा 323 में एक साल और धारा 324 में दो साल की सज़ा सुनाई है सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।