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पूर्व मंत्री रामाधार सिंह न्यायालय से दोषमुक्त करार

अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम वन आंनद भुषण के कोर्ट में बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह नगर थाना कांड संख्या 367/2003,जी आर 1594/2003 के भादंवि

धारा 143,353 में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया, बचाव पक्ष के अधिवक्ता सर्वेश सिंह ने बताया कि पूर्व मंत्री रामाधार सिंह सौख्या, पुरूषोत्तम सिंह रामपुर ,चन्देश सिंह शाहपुर पर इस वाद में आरोप लगाया गया था कि
बीस साल पहले शहर के नवाडीह बन रहे अल्पसंख्यक छात्रावास का नारा बाजी करते हुए विरोध किया था, जिसमें आज साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है,

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