औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट द्वितीय ने जम्होर थाना कांड संख्या 294/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त जीतेंद्र चौधरी शांतिपुर जम्होर को एक साल की सजा सुनाई है विधि परामर्शी कुमार सम्भव ने बताया कि अभियुक्त को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम 2022 के धारा 37 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए सज़ा सुनाई गई है, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि अभियुक्त को पहली बार शराब सेवन में 15/08/22 को पकड़ कर जुर्माना लगाया गया था दुसरी बार 08/12/22
को संजय कुमार सिंह प्रशिक्षु आरक्षी ने पकड़ा था और प्राथमिकी दर्ज कराई थी, आरोप गठन 16/12/22 को हुआ था इस वाद में तीन गवाही 16 जनवरी2023 को समाप्त हुई थी, न्यायधीश द्वारा जब अभियुक्त से पूछा गया कि ऐसा गलती करोगे तो अभियुक्त ने कहा जीवन में अब कभी नहीं करेंगे।