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अपहरणकर्ता को उम्रकैद

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने फिरौती के लिए हुए अपहरण के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक बड़ी सज़ा सुनाई है ,
एपीपी सूर्यमल शर्मा ने बताया कि 19 साल पुरानी इस वाद माली थाना कांड संख्या 36/04 में एकमात्र अभियुक्त कपिल गिरि जमुहार रोहतास को 05/06/23 को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया था, आज न्यायालय ने सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए कपिल गिरि को भादंवि धारा 364 ए मे आजीवन कारावास की सजा और बीस हजार जूर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी, सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उम्रदराज और प्रथम अपराध के कारण कम सज़ा की मांग की, वहीं एपीपी ने मांग की संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के कारण अधिकतम सज़ा की मांग की, दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक भीखर साहु अंकोरहा माली 12/05/04 को बताया था कि अभियुक्तों ने फिरौती के लिए उनके पुत्र संतोष कुमार का अपहरण कर लिया था और 4.5 लाख रुपए लेकर छोड़ा था।

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