तजा खबर

देव थानाध्यक्ष से न्यायालय ने कारण पूछा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या 294/22 में अभियुक्तों की और से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए देव थाना के आई ओ को शोकोज किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 27/03/23 और 15/04/23 को इस केस के केस डायरी की मांग की गई थी परन्तु आज तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही विलम्ब के से अवगत कराया गया जिससे जमानत याचिका लंबित है इसलिए 12/06/23 को अनुसंधानकर्ता सदेह न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें की किस परिस्थितियों में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है अन्यथा उचित कार्यवाही कि जाएगी,इस आदेश का प्रतिलिपि थाना प्रभारी और आरक्षी अधीक्षक को भेजने को आदेश दिया गया है।

173 thoughts on “देव थानाध्यक्ष से न्यायालय ने कारण पूछा”

  1. 1win партнёрка [url=aktivnoe.forum24.ru/?1-8-0-00000254-000-0-0-1741273702]aktivnoe.forum24.ru/?1-8-0-00000254-000-0-0-1741273702[/url] .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *