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हत्या के 33 साल पुराने मामले में तीन दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन अमित कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या
31/90 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तो को दोषी ठहराया है, एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि अभियुक्त छोटन सिंह 86 वर्ष, महेंद्र सिंह 75 वर्ष और सरयू सिंह 60 वर्ष पडरिया माली को भादंवि धारा 307/302/149 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 15/05/23 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के सूचक नरेन्द्र सिंह पडरिया देव ने 02/07/90 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि जमीनी विवाद के कारण खेत जोत रहे बिन्देश्वरी सिंह और लाल बहादुर सिंह पर गंडासा और खंती से अभियुक्तों ने हमला कर दिया जिससे दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गए,खाट से थाना ले जाते वक्त रास्ते में विंदेश्वरी सिंह की मृत्यु हो गई थी ,इस वाद में कुल सात अभियुक्त बने थे जिसमें एक का किशोर न्यायालय में केस  में केस चला, बाकी तीन की मृत्यु हो गई है।

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