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शराब व्यापारी दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल उत्पाद कोर्ट वन धनंजय कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 166/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त मिस्टर मियां को बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम के

अंतर्गत दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 03/03/23 निर्धारित किया गया है स्पेशल पीपी ने बताया कि निर्णय पर आज अभियुक्त फरार हो गया था तो नगर थाना की पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर जेल रोड से पकड़ कर न्यायालय में प्रस्तुत किया तब अभियुक्त मिस्टर मियां काजीचक रफीगंज को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी
शेखर कुमार ने बताया कि अभियुक्त को 10/07/19 को 8583 लिटर शराब के साथ काजीचक रफीगंज में पु अ नि नरेंद्र कुमार ने गिरफ्तार किया था, सज़ा 03 मार्च को सुनाई जाएगी।

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