औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कनिका शर्मा ने ट्राइल संख्या 103/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनो अभियुक्तों रामजी पासवान, गुलाबचंद पासवान और लक्ष्मण पासवान मस्तूल बारूण को भादंवि धारा 323 और 504 में दोषी करार दिया और अपराधी परिवीक्षा एक्ट की धारा 03 का लाभ देते हुए डांट फटकार कर, अपराध न करने के आश्वासन देकर छोड़ दिया गया, इसकी जानकारी एपीओ नवीन कुमार चतुर्वेदी ने दिया है।