औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -366/21 में तेजी से सुनवाई करते हुए निर्णय पर एक मात्र अभियुक्त को दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त चिन्टु राम बेलाढी दाउदनगर को भादंवि की धारा 341,354,363और366ए में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 10/02/23 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 25/06/21 को अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि पीड़िता बगीचा में आम चुनने गई थी तो एकांत पाकर अभियुक्त ने गंदे नियत से हाथ पकड़ कर किनारे ले जाकर गमछा बिछाकर गन्दा काम करने के कोशिश करने लगा तो पीड़िता रोने लगी तो आम आदमी को आता देख अभियुक्त धमकी देकर भाग गया तो पीड़िता ने रोते हुए परिजनों को अभियुक्त का करनामा बताया तो न्याय के लिए परिजन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी दाउदनगर थाना कांड संख्या -336/21 है।