न्यायालय से आजीवन कारावास वह पचास हजार का जूर्माना का एलान

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

24 जनवरी को दोषी करार दो अभियुक्तों को भादंवि धारा 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास और पचास हजार जुर्माना जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास, वहीं भादंवि धारा 323/34 में एक साल की सजा, एक हजार जुर्माना जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। 24 तारीख को जिला जज कोर्ट में दो अभियुक्त दोषी करार हुआ था आज सज़ा हुई

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