अम्बुज कुमार , खबर सुप्रभात
सुनील कुमार राज्यकर आयुक्त प्रभारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई बैठक में जिले के सभी अधिवक्ता सी ए एवं टैक्स प्रैक्टिशनर के बीच बताया गया कि आप सभी करदाता के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर पंजीकरण प्रमाण पत्र और बिहार माल एवं सेवा कर पहचान संख्या मुख्य व्यवसायिक संस्थानों के साथ-साथ उनके प्रत्येक अतिरिक्त व्यवसायिक स्थल के प्रवेश स्थान पर भी नाम बोर्ड लगाना आवश्यक है

बैठक में उपस्थित सभी लोगों को बताया गया कि बिहार माल सेवा अधिनियम 2017 की धारा 18 वर्णित प्रावधान के तहत सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ऐसा करना आवश्यक है इस नियम के उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की प्रावधान है