सासाराम संवाद सूत्र खबर सुप्रभात
रोहतास व्यवहार न्यायालय ने भोजपुर व मधुबनी पुलिस अधीक्षक समेत राजपुर थाना अध्यक्ष पर पांच 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने उन पर यह जुर्माना 11 साल पुराने मामले में गवाह न पेश करने पर लगाया है मामला राजपुर थाना कांड से जुड़ा हुआ है गवाहों की पेशी के लिए कोर्ट के आदेशों की कई बार अवहेलना की गई इस पर कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया है।