औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने हसपुरा थाना कांड संख्या 95/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन बंदी अभियुक्त सुभाष सिंह और नागेश्वर सिंह डिहुरी हसपुरा को भादंसं की धारा 302/34 में दोषी करार दिया है लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 21/10/22 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक राजनंदन सिंह

डिहुरी हसपुरा, गम्भीर रूप से ज़ख्मी अवस्था में बताया था कि 24/07/19 को जब वे खेती कर रहे थे तो उनके खेत में अभियुक्तगण गाली गलौज करते हुए आए और सिर तथा गर्दन पर खंती व कुदाल से हमला कर दिये, जिससे ज़ख्मी होकर मुर्क्षित हो गये, पड़ोसीयो ने हल्ला कर हमारे परिवार को बुलाया जो सरकारी अस्पताल हसपुरा ले गये थे, अधिवक्ता ने बताया कि सूचक का इलाज के क्रम में पटना में मृत्यु हो गई थी , घटना के कारण पूर्व की जमीनी विवाद बताया गया था