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अवैध संबंध में हुए हत्या के चार आरोपी दोषी करार,

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रधान न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट अशोक राज ने मदनपुर थाना कांड संख्या 190/18 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक महिला सहित चार अभियुक्तों को भादंसं की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए जेल भेज दिया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 30/09/22 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका  मृतक विरेन्द्र रविदास की लड़की है जो 15/08/18 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी और कहा था कि अवैध संबंध के कारण उसके पिता को अभियुक्त गोवर्धन दास, रामसुंदर दास, द्वारिका दास और ललीता देवी ने मिलकर 14/08/18 के मध्य रात्रि में टांगी से सिर पर मार मार कर गम्भीर रूप से ज़ख्मी कर दिये , प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में मृत घोषित किया गया, अभियुक्त गोवर्धन दास घटना के समय से जेल में बंद हैं अन्य अभियुक्तों को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है इन सभी अभियुक्तों पर आरोप सत्य पाते हुए आरोप पत्र 30/10/18 को न्यायालय में पेश किया गया था,सभी दोषी करार बनीया मदनपुर के है।

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