औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सह स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट अशोक राज ने नगर थाना कांड संख्या 95/15 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए भादंसं की धारा 302/120 बी में नवीनगर विधायक विजय कुमार सिंह,राहुल शर्मा, सिकंदर कुमार, पंकज मौआर,पिंटु शर्मा और पप्पु मौआर रामांबाध को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सरकार की ओर से एपीपी बबन कुमार और बचाव पक्ष से प्रमोद कुमार सिंह ने भाग लिया, प्राथमिकी में नवीनगर के विधायक विजय कुमार सिंह के नाम नहीं था, अनुसंधान के क्रम में नाम जोड़ा गया था, प्राथमिकी 15/03/15 को विजय कुमार सिंह रामा बांध ने दर्ज कराई थी 15/3/15 को नवीन कुमार सिंह को रामा बांध बस स्टैंड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसके कारण रमेश चौक तक हंगामा हुआ था,इस वाद में 16 गवाहों ने गवाही दी थी, नवीनगर विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डबलू सिंह ने कहा कि हमारा नाम साजिश के तहत विरोधीयों ने जोड़ वाया था,हम निर्दोष थे, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था आखीरकार हमें न्याय मिली